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बुधवार, 25 अगस्त 2010

मध्यप्रदेश में व्हीसल ब्लोअर पर सरकारी तंत्र का हमला


Dr. Aanad Rai


व्हीसल ब्लोअर यानी भ्रष्टाचार या गड़बडिय़ों को देखकर सरकार को सचेत करने वाला बंदा। लुप्त होती जा रही 'व्हीसल ब्लोअरÓ की इस प्रजाति को बचाने के लिए भारत सरकार संजिदा दिखती है और यही वजह है कि एक ऐसे कानून का मसौदा तैयार किया जा चुका है जिससे यह 'कौमÓ संरक्षित रहेगी। परंतु, मध्यप्रदेश में यह कौम खतरे में है। 'बीमारूÓ की श्रेणी से उबर नहीं पा रहा मध्यप्रदेश 'संगठित और सरकारी भ्रष्टाचारÓ की गिरफ्त में है। ब्यूरोक्रेट जोशी दंपत्ति के पास से मिली अरबों की चल-अचल संपत्ति से इस धारणा पर मुहर भी लगी है। बावजूद इसके राज्य में 'सचेतकÓ को सुरक्षित रखने की कोई कोशिश नजर नहीं आती।

ताजा उदाहरण, एक सरकारी डॉक्टर का है, जिसका नाम आनंद राय है। वे 21 अगस्त की रात तक इंदौर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज के नेत्र रोग विभाग में सिनीयर रेसीडेंट थे। उस रात एक बजे तक चिकित्सा शिक्षा विभाग भोपाल और कॉलेज डीन के कक्ष में समानांतर बैठकें होती रहीं। आखिर में हुआ कि राज्य में जारी जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल को उकसाने के आरोप में डॉ. राय को बर्खास्त कर दिया जाए। आरोप का आधार एक खबर को बनाया गया, जिसमें डॉ. राय ने इंदौर जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन का संरक्षक होने के नाते कहा था 'मैं जूडॉ की मांगों का नैतिक समर्थन करता हूं।Ó 

सवाल है, फिर डॉ. राय को बगैर नोटिस दिए, देर रात तक बैठक करके ताबड़तोड़ बाहर क्यों किया गया? क्या  चिकित्सा शिक्षा विभाग या कॉलेज प्रबंधन की डॉ. राय से जाति दुश्मनी है? क्या डॉ. राय के कहने भर से राज्यभर के जूनियर डॉक्टर हड़ताल कर रहे हैं? क्या डॉ. राय का एक बयान ही उनकी बर्खास्तगी का कारण है या बर्खास्तगी की पृष्ठभूमि पहले से ही तैयार थी ? क्या डॉ. राय व्हिसल ब्लोअर हैं, इसलिए उन्हें सिस्टम से बाहर कर दिया गया?

सवालों का जवाब तलाशने के लिए फ्लैश बैक में जाना होगा। 15 अक्टूबर 2007 को मप्र हाईकोर्ट जस्टिस आरएस झा ने चिकित्सा शिक्षा विभाग को अंतरिम आदेश दिया कि एमजीएम मेडिकल कॉलेज के नेत्र रोग विभाग में सिनीयर रेसीडेंट के पद पर भर्ती के लिए डॉ. आनंद राय की अर्जी भी मंजूर की जाए। इसके बाद ही उन्हें राहत मिली। पहले विभाग का तर्क था कि डॉ. राय ने पीजी डिप्लोमा किया है, इसलिए उन्हें पात्रता नहीं है। डॉ. राय ने भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआई) के दस्तावेजों के आधार पर कोर्ट में केस दायर किया था। बहरहाल, साक्षात्कार में योग्यता के आधार पर उन्हें चयनित कर लिया गया। इसके बाद यह कहकर नियुक्ति को रोक दिया गया कि याचिका हाईकोर्ट में खत्म नहीं हुई है। डॉ. राय फिर से जबलपुर हाईकोर्ट की शरण में गए। जस्टिस दीपक मिश्रा व आरके गुप्ता की युगलपीठ ने आदेश दिया कि डॉ. राय की याचिका समाप्त हो गई है। मजबूरन, विभाग को 'मुंह बिगाड़करÓ डॉ. राय को नौकरी पर रखा।

डॉ. राय वर्ष 2005 से 07 तक पीजी छात्र थे और तब जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन इंदौर के अध्यक्ष, प्रदेश के महासचिव और प्रवक्ता रहे। उनके दौर में भी हड़तालें हुई और वे सरकार के निशाने पर आए गए। सीनियर रेसीडेंट बनने के बाद उन्हें सिस्टम की खामियां महसूस हुई। उन्हें लगा कि मेडिकल कॉलेजों से जुड़े अस्पतालों में हड़ताल के दौरान भी व्यवस्थाएं माकूल रखने के लिए एमसीआई मापदंड के मुताबिक हर कॉलेज में सीनियर व जूनियर रेसीडेंट की पर्याप्त भर्ती की जाना चाहिए। इसे लेकर उन्होंने 'सूचना का अधिकारÓ का हथियार अपनाया और केंद्र व राज्य सरकार से हजारों जानकारियां बटौरी। इस दौरान ही उनकी विभाग के संचालक, प्रमुख सचिव और मंत्री से वैचारिक टकराहट शुरू हुई। उनके तर्कों को कोई मानने को तैयार नहीं हुआ तो वे जबलपुर हाईकोर्ट पहुंच गए। वहां 6302/2010 नंबर से एक याचिका दायर की, जिसमें रेसीडेंट डॉक्टरों की संख्या, अधिकारों और नियमित नियुक्ति के मामले उठाए गए हैं। याचिका में हाईकोर्ट से दो बार विभागीय अधिकारियों को दो बार नोटिस भी हो भी हो चुके हैं। यह और बात है कि सरकार ने अब तक जवाब नहीं दिया है।

तीन वर्ष में ही डॉ. राय एक व्हिसल ब्लोअर के रूप में उभरे हैं। वे अब तक चिकित्सा शिक्षा विभाग के डॉक्टरों की चल-अचल संपत्ति, राज्य के मेडिकल कॉलेजों की एमसीआई मान्यता, राज्य में स्वास्थ्य नीति की कमी, मेडिकल यूनिवर्सिटी की गैरमौजूदगी के साथ ही सीनियर डॉक्टरों की प्रायवेट प्रेक्टिस, ड्यूटी ओवर्स में डॉक्टरों का ड्यूटी से गायब रहना, सरकारी अस्पतालों में गरीब मरीजों की अनदेखी, मरीजों को प्रायवेट लेबोरेटरी व अस्पतालों में रैफर करना, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं में पसरा भ्रष्टाचार जैसे कई मसले उठा चुके हैं। उनका हथियार सूचना का अधिकार रहा है।

जुलाई 2010 में डॉ. आनंद राय ने बहुराष्टï्रीय कंपनियों द्वारा विकसित दवाइयों के मरीजों पर परीक्षण (ड्रग ट्रायल) का खुलासा किया। इसके लिए उन्होंने मीडिया और विधायकों को जरिया बनाया। मीडिया ने खबरें प्रकाशित की और विधायकों ने विधानसभा में सरकार से सवाल पूछे। करोड़ों अरबों के ड्रग ट्रायल के खेल की पोल खुलने से पूरे राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं और डॉक्टरों के 'नोबलÓ चरित्र पर प्रश्नचिह्न उठ खड़ा हुआ। सरकार अनुत्तरित रही और राज्य के आर्थिक अपराध अनुसंधान ब्यूरो व लोकायुक्त ने ट्रायल में लिप्त कुछ नामचीन डॉक्टरों की जांच शुरू कर दी। जैसा कि राज्य में होता आया है, सरकार ने लीपापोती शुरू कर दी। मरीजों और सरकार की आंखों में साफ-साफ धूल छोंकने वाले डॉक्टरों को 'शोधार्थीÓ (रिसर्चर) बताया गया। हालांकि, सरकार का यह कृत्य जनता को हजम नहीं हो रहा है। डॉ. राय स्वास्थ्य समर्पण सेवा समिति नाम के एक संगठन से भी जुड़े हैं। इसी संगठन के जरिए उन्होंने 'ट्रायलÓ मुद्दे को उठाया है।

ड्रग ट्रायल के बाद से ही पूरा सरकारी तंत्र डॉ. राय को 'निपटानेÓ की जोड़तोड़ में था। अगस्त में शुरू हुई जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल में तंत्र कामयाब हो गया। डॉ. राय इंदौर जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन के संरक्षक हैं और इसी नाते हड़ताल के दौरान उन्होंने एक-दो बार मीडिया में कहा था 'मैं जूडॉ की मांगों का नैतिक समर्थन करता हूं।Ó बस फिर क्या था, इस बयान को आधार बनाकर उन्हें 'बाहरÓ का रास्ता दिखा दिया। हद तो यह हो गई कि उनकी बर्खास्तगी को एक विज्ञापन के जरिए प्रमुख अखबारों में प्रकाशित करवाया गया, जिसमें संभवत: कुछ लाख रुपए खर्च हुए होंगे। 

 प्राकृतिक न्याय के तहत डॉ. राय ने फिलहाल कॉलेज को एक नोटिस दिया है, निश्चत तौर पर इसका उन्हें इसका नकारात्मक जवाब मिलेगा। इसके बाद ही वे कोर्ट की दहलीज पर जाकर न्याय मांग सकते हैं। खुशी इस बात की है कि डॉ. राय निराश नहीं हुए हैं। उनका कहना है मुझे सिर्फ और सिर्फ ड्रग ट्रायल खुलासे के कारण हटाया गया है। सरकार संदेश देना चाहती है कि सरकारी तंत्र के भीतर जो व्यक्ति 'आवाजÓ उठाऐगा, उसे इसी तरह दबा दिया जाएगा। मैं इससे घबराने वाला नहीं हूं, न्याय पाकर ही दम लूंगा।  

इस जिंदा उदाहरण से साबित होता है ...
मध्यप्रदेश में व्हीसल ब्लोअर सरकारी तंत्र के निशाने पर हैं।

रविवार, 7 मार्च 2010

पुलिस के क्वार्टर पर किसका कब्जा?

 जेल में बंद गुंडा, 15 वीं बटालियन का जवान या किसी अनजान व्यक्ति के दोस्त
 मामला 15 वीं बटालियन के डी 12/13 क्वार्टर का 
पुलिस महकमे के एक क्वार्टर पर अज्ञात लोगों ने कब्जा कर रखा है। सरकारी रिकॉर्ड में भी इसकी जानकारी नहीं है कि ये क्वार्टर किसके नाम अलॉट है। दरअसल, इस मकान में एक हिस्ट्रीशीटर बदमाश रहता था, जो फिलहाल जेल में है। उसी के खौफ से पुलिस लाचार है।
15 वीं बटालियन परिसर का क्वार्टर नंबर डी-12/13 पर किसका कब्जा है, यह सवाल एक गुत्थी बन गया है। पुलिस और पीडब्ल्यूडी के रिकॉर्ड में इसकी कोई जानकारी नहीं है, परंतु दोनों ही महकमों को पता है कि इसमें एक हिस्ट्रीशीटर गुंडे के साथी रह रहे हैं। वे पुलिस के बटालियन के ही एक जवान का नाम बताकर खुद को उसका रिश्तेदार बताते हैं, जबकि हकीकत यह है कि जिस जवान का नाम बताया जा रहा है, वह इंदौर में नियुक्त है ही नहीं।
पड़ोसियों की शिकायत पर नैनो टीम ने मौका मुआयना किया। दरवाजा खटखटाने पर आशु नाम का एक लड़का बाहर आया। मकान किसका है, पूछने पर वह घबराते हुए बोला शर्माजी का। कौन शर्मा? सतीश शर्मा, 15 वीं बटालियन में ही हैं। आप कौन हैं? मैं तो उनके रिश्तेदार का लड़का हूं। यहीं रहकर पढ़ाई करता हूं। ये पछने पर कि यहां तो कोई गुंडा रहता था उसका कहना था नहीं मैं तो किसी को नहीं जानता। अभी तो मैं ही रहता हूं।
आशु के जवाबों की सच्चाई जानने 15 वीं बटालियन के कार्यालय में तस्दीक करने पर पता चला कि सतीश शर्मा नाम का जवान इंदौर में पोस्टेड नहीं है। बहुत पहले हुआ करता था, उसका तबादला हो गया है।

सरकारी रिकॉर्ड में ट्वन्टी का नाम
मल्हारगंज थाने के रिकॉर्ड में इस क्वार्टर को ट्वन्टी नाम के गुंडे का निवास बताया गया है। फिलहाल वह उज्जैन जेल में बंद है। उसके पिता हरबख्शसिंह 15 वीं बटालियन में पदस्थ थे। करीब चार वर्ष पहले उनके निधन के बाद से ही ट्वन्टी यहां रह रहा था। उसकी गुंडागर्दी की दबिश के चलते किसी का साहस नहीं हुआ कि उसके अवैध कब्जे को हटाया जा सके।

शातिर बदमाश है ट्वन्टी
ट्वन्टी का नाम जयसिंह उर्फ भोला उर्फ विजयसिंह भी है। इंदौर के सात थानों के साथ ही उसके विरूद्ध महिदपुर थाने में 1997 से दो दर्जन से अधिक गंभीर अपराध दर्ज हैं। हत्या और हत्या की साजिश के साथ-साथ एनडीपीएस जैसे केस भी उसके खिलाफ हैं।

ट्वन्टी के मुकदमों की फेहरिस्त
मल्हारगंज थाना        
आम्र्स एक्ट के साथ ही आईपीसी की धारा 323,294, 506, 324, 294, 324, 382, 392, 394, 341, 452, 307 एवं 34 में नौ केस।
सदर बाजार थाना
आईपीसी की धारा 234, 324 एवं 307 में दो केस।
बाणगंगा थाना
आईपीसी की धारा 572, 481, 307, 386, 556, 530 एवं 363 में पांच केस।
जूनी इंदौर थाना
आईपीसी की धारा 477, 365, 366 एवं 120 में एक केस।
हीरानगर थाना
आईपीसी की धारा 153, 324, 284 में एक केस।
एरोड्रम थाना
आईपीसी की धारा 343 के साथ ही रासुका में दो केस।
तुकोगंज थाना
आईपीसी की धारा 427, 452, 394, 428 के साथ ही एनडीपीएस एक्ट के तहत दो केस।
महिदपुर उज्जैन थाना
आईपीसी की धारा 394, 397, 302 एवं 347 में एक केस।

पेशी पर आकर लोगों को धमकाता
ट्वन्टी पर दर्ज कई केस के सिलसिले में उसका इंदौर जिला कोर्ट आने का सिलसिला बना रहता है। हाल ही में पुलिस को एक शिकायत दी गई है, जिसमें इंदौर कोर्ट से दोस्त के मोबाइल से धमकाने का जिक्र है।

हमारे पास मकान का रिकॉर्ड नहीं
मैंने सारा रिकॉर्ड देख लिया है। पूर्व में इसमें हरबक्श सिंह रहते थे। उसके बाद इसे स्पेशल ब्रांच में पदस्थ संजयसिंह के नाम अलॉट किया, जिससे खाली करवाया गया। मकान संभागायुक्त पूल का है और इसके अलॉटमेंट का काम पीडब्ल्यूडी करता है। अब कौन रहता है, पीडब्ल्यूडी ने यह जानकारी नहीं दी है। वहां रहने वालों से परेशानी के संबंध में अब तक किसी पड़ोसी ने लिखित में शिकायत नहीं की है।
आरएस भदौरिया, क्वार्टर मास्टर, 15 वीं बटालियन

मिलते ही नहीं पीडब्ल्यूडी के साहब
संभागायुक्त कार्यालय से क्वार्टर की जानकारी हासिल करने की कोशिश की तो बताया गया कि किला मैदान पीडब्ल्यूडी ऑफिस में पता चलेगा। करीब एक सप्ताह तक वहां जाकर रिकॉर्ड पता करने की कोशिश की गई, लेकिन वहां के साहब मिलते ही नहीं। काम करने वाली बाई से जब भी पूछने जाओ तब बताया गया टाइम कीपर राजेंद्र तिवारी अभी गए हैं, आते ही होंगे। यही हाल सब इंजीनियर पीके तिवारी का भी था। वे न तो किला मैदान और न ही बड़ा गणपति स्थित शारदा कन्या स्कूल के ऑफिस में मिले।