पूर्व गृहमंत्री हिम्मत कोठारी द्वारा रतलाम विधायक पारस सकलेचा के विरूद्ध दायर चुनाव याचिका पर शुक्रवार को हाईकोर्ट में निर्देश दिए कि शपथ पत्र पर बयान मंजूर नहीं किए जा सकते। व्यक्तिगत रूप से ही संबंधित को अपनी बात कोर्ट के समक्ष कहना होगी।
कोठारी ने अपनी याचिका के पक्ष में जस्टिस आईए श्रीवास्तव की कोर्ट में शपथ पत्र के जरिए बयान पेश किए थे। सकलेचा के पैरवीकर्ता वरिष्ठ एडवोकेट चंपालाल यादव ने 'पत्रिकाÓ को बताया कोर्ट ने मौखिक बयान की सुनवाई की तारीख 25 अक्टूबर तय की है।
भ्रष्टाचार के आरोप पर लगी है याचिका
यह चुनाव याचिका 7 जनवरी 2009 को दायर की गई थी। चुनाव आयोग से प्राप्त सीडी के आधार पर हिम्मत कोठारी ने इस याचिका में कहा है कि विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान सकलेचा ने उन पर भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगाए और इसी के चलते वे चुनाव हार गए।
पत्रिका : ०२ अक्टूबर २०१०
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