भू माफिया बॉबी छाबड़ा की पैरवी करने के लिए ख्यात लॉयर केटीएस तुलसी बुधवार को दिल्ली से इंदौर हाईकोर्ट आए। जस्टिस पीके जायसवाल की कोर्ट में उन्होंने बॉबी को जमानत दिए जाने के पक्ष में तर्क रखे। कोर्ट ने फिलहाल फैसला सुरक्षित रखा है। बॉबी के एडवोकेट एपी पोलेकर ने बताया एमआईजी थाने में दर्ज केस के सिलसिले में एडवोकेट तुलसी वकीलों के अपने दल के साथ इंदौर आए थे। सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गिरीश देसाई ने पैरवी की।
11 बंगला केस में 31 मई को गिरफ्तार
तुलसी ने जिस केस में जमानत के लिए पैरवी की है, उसमें एमआईजी पुलिस ने बॉबी को 31 मई को गिरफ्तार किया था। आरोप है कि सविता गृहनिर्माण संस्था की आड़ में बॉबी ने 11 बंगले के बगीचे की जमीन बेच दी और सहकारिता विभाग से तथ्य छुपाए। मामले में संचखंड और शिवाशीष गृहनिर्माण संस्था की मिलीभगत का खुलासा भी कागजात से हो चुका है। इस केस में चरणजीतसिंह सैनी और नितिन रामचंद्र को भी आरोपी बनाया गया है।
Patrika 28 oct 2010
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