मंगलवार, 31 अगस्त 2010

निगम सभापति शंकर यादव केस में 6 सितंबर को सुनवाई

गुल्टू हत्याकांड में नगर निगम सभापति शंकर यादव व उनके दोनों भाइयों राजू व दीपक को आरोपी बनाए जाने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट इंदौर में अब 6 सितंबर को सुनवाई होगी। जस्टिस पीके जायसवाल की एकल पीठ के समक्ष शुक्रवार को परिवादी ने कुछ समय मांगा था।
 यादव की ओर से वरिष्ठ एडवोकेट आनंद मोहन माथुर व अभिनव धानोदकर उपस्थित हुए, जबकि परिवादी मृतक की मां बसंतीबाई की ओर से एडवोकेट एम. सक्सेना मौजूद थे। उल्लेखनीय है कि गुल्टू हत्याकांड में बसंतीबाई के आवेदन पर सेशन कोर्ट ने शंकर यादव सहित तीनों भाइयों को आरोपी बनाते हुए दो बार गिरफ्तारी वारंट जारी किए किंतु पुलिस उन्हें ढूंढ नहीं सकी। अदालत ने तीसरी बार वारंट जारी करते हुए एक सितंबर तक पेश करने के आदेश दिए हैं।

उधर हाईकोर्ट के फैसले पर ही सभापति का भविष्य निर्भर है। महापौर कृष्णमुरारी मोघे के साथ ही भाजपा को भी इस फैसले का बेसब्री से इंतजार है। फैसला के आधार पर यादव को लेकर पार्टी अगली कार्रवाई करेगी। हालांकि पार्टी के यादातर नेता उन्हें हटाए जाने के पक्ष में है। 


मोघे के चुनाव का मामला हाईकोर्ट पहुंचा

महापौर कृष्णमुरारी मोघे के चुनाव को चुनौती देने का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। हाईकोर्ट ने जिला निर्वाचन अधिकारी और सेशन कोर्ट में केस दायर करने वाले अजय सेंगर को नोटिस जारी किया है। सेंगर ने सेशन कोर्ट में चुनाव परिणाम को चुनौती दी थी और वहां उनकी अर्जी ग्राह्य हो गई थी। हाईकोर्ट में मोघे की ओर से वरिष्ठ एडवोकेट शेखर भार्गव और एडवोकेट अमित उपाध्याय ने पैरवी की। एडवोकेट उपाध्याय ने बताया मूल अर्जी के बाद कुछ ओर बातें जोड़ दी गई, इसी को लेकर याचिका दायर की गई है। सेंगर के मुताबिक मतपत्रों की गणना में गड़बड़ी हुई, इसलिए मोघे निर्वाचित हुए।

पत्रिका: २८ अगस्त २०१० 

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