मंगलवार, 7 सितंबर 2010

चुनाव याचिका में शपथ पत्र पर बयान मंजूर नहीं

- पूर्व गृहमंत्री हिम्मत कोठारी के कथन को हाईकोर्ट में चुनौती
- अगली सुनवाई के बाद ही होंगे बयान 


पूर्व गृहमंत्री हिम्मत कोठारी द्वारा रतलाम विधायक पारस सकलेचा के विरूद्ध दायर चुनाव याचिका पर मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इसमें मुद्दा उठा कि चुनाव याचिका में शपथ पत्र पर बयान मंजूर नहीं किया जा सकता है। व्यक्तिगत रूप से ही संबंधित व्यक्ति को अपनी बात कहना चाहिए।

कोठारी ने अपनी याचिका के पक्ष में जस्टिस आईए श्रीवास्तव की कोर्ट में शपथ पत्र के जरिए बयान पेश किए थे। सकलेचा की ओर से पैरवी करने वाले वरिष्ठ एडवोकेट चंपालाल यादव ने तर्क दिया कि यह याचिका जिस कानून के तहत दायर की गई है उसमें लिखित बयान की अनुमति नहीं है। कोठारी के एडवोकेट सुबोध अभ्यंकर और वीरकुमार जैन ने इस पर बहस के लिए समय मांगा। अब 14 सितंबर को इस मसले पर सुनवाई होगी और 23 सितंबर को बयान।

भ्रष्टाचार के आरोप पर लगी है याचिका
यह चुनाव याचिका 7 जनवरी 2009 को दायर की गई थी। चुनाव आयोग से प्राप्त सीडी के आधार पर हिम्मत कोठारी ने इस याचिका में कहा है कि विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान सकलेचा ने उन पर भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगाए और इसी के चलते वे चुनाव हार गए। कोठारी ने बताया भाषणों में सकलेचा ने उनपर लाठी खरीदी में 32 करोड़, दानापानी में 25 करोड़, बंदूक 14 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। साथ ही यह भी कहा था कि मेरी बैंग्लूर में होटल है और मुंबई में कॉलोनी काटने वाला हूं। ये सभी आरोप मिथ्या थे क्योंकि अब तक इनके पक्ष में कोई बात कोर्ट में नहीं की गई है। 


पत्रिका : ०८ सितम्बर २०१०

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