बुधवार, 11 अगस्त 2010

अभिलाषा अपार्टमेंट केस में हाईकोर्ट से स्थगन

छप्पन दुकान के पास मौजूद अभिलाषा अपार्टमेंट केस में गुरुवार को हाईकोर्ट की युगलपीठ ने स्थगन आदेश जारी किया है। एकल पीठ ने नगरनिगम को आदेश दिया था कि पार्किंग के लिए आरक्षित जगह पर बिल्डर ने गोडाउन बना दिया है। उसे 30 दिन में हटाया जाए ताकि रहवासियों को पार्किंग मिल सके। कोर्ट ने यह भी कहा था कि न तो पार्किंग की कंपाउंडिंग क। बिल्डर राजेश गादिया ने इस आदेश के जस्टिस शांतनु केमकर और जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव की युगलपीठ में चुनौती दी। गादिया ने बताया कोर्ट ने फिलहाल यथास्थिति बनाए रखने का अंतरिम आदेश दिया है।

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