बुधवार, 11 अगस्त 2010

लोकायुक्त जांच के खिलाफ मेंदोला की याचिका



- हाईकोर्ट ने जारी किए नोटिस
- मामला सुगनीदेवी कॉलेज परिसर की तीन एकड़ जमीन का



सुगनीदेवी कॉलेज परिसर की तीन एकड़ जमीन मामले में विधायक रमेश मेंदोला ने हाईकोट में एक याचिका दाखिल की है। याचिका में लोकायुक्त जांच को चुनौती दी गई है। कोर्ट ने लोकायुक्त और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) मप्र समेत चार को मामले में नोटिस जारी किए हैं।

जस्टिस एसएल कोचर और जस्टिस शुभदा वाघमारे की युगलपीठ में मंगलवार को पेश इस याचिका में मेंदोलो की ओर से वरिष्ठ एडवोकेट एके सेठी और एडवोकेट राहुल सेठी ने जबकि सरकार की ओर से उप महाधिवक्ता गिरीश देसाई उपस्थित हुए। भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 में दायर याचिका में तर्क दिया गया है कि विशेष न्यायाधीश को लोकायुक्त को जांच के आदेश देने का अधिकार नहीं है। याचिकाकर्ता ने लोकायुक्त एसपी इंदौर और सुरेश सेठ को भी प्रतिवादी बनाया है। डीजीपी और लोकायुक्त व लोकायुक्त एसपी के नोटिस की एडवांस कॉपी एडवोकेट्स को दे दी गई, जबकि सुरेश सेठ को तीन दिन में नोटिस देने के आदेश दिए गए। नोटिस तामिल होने के 15 दिन बाद कोर्ट में अगली सुनवाई होगी। 



6 अगस्त को पेश होगी जांच रिपोर्ट

इधर, शिकायतकर्ता सुरेश सेठ ने विशेष न्यायाधीश एसके रघुवंशी को अर्जी देकर आरोप लगाया था कि जमीन की कीमत 100 करोड़ रुपए है आर इसके लेन-देन में भ्रष्टाचार हुआ है। इसी पर विशेष न्यायाधीश ने 6 अप्रैल 2010 को लोकायुक्त एसपी इंदौर को आदेश दिए थे कि वे तीन माह में मामले में तत्कालीन महापौर कैलाश विजयवर्गीय, नंदानगर साख संस्था के अध्यक्ष रमेश मेंदोला और धनलक्ष्मी केमिकल्स के भागीदार विजय कोठारी व मनीष संघवी की भूमिका की जांच करके रिपोर्ट पेश करें। तीन माह बाद 6 जुलाई को विशेष न्यायालय में एसपी वीरेंद्रसिंह उपस्थित हुए और उन्होंने बताया कि नगरीय प्रशासन मंत्रालय समेत संबंधित विभाग जांच से जुड़े दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवा रहे हैं। उन्होंने जांच के लिए कोर्ट से चार महीने का समय मांगा। कोर्ट ने मांग नामंजूर करके एक माह का समय दिया। अब 6 अगस्त को विशेष न्यायाधीश के समक्ष रिपोर्ट पेश हो

News in Patrika on 4th August 2010

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