मंगलवार, 28 सितंबर 2010

विनय नगर की सड़क को तीन महीने में खाली करें

- मप्र हाईकोर्ट ने नगरनिगम को दिए आदेश
- 40 फीट चौड़ी सड़क पर पास कर दिए थे नक्शे
 

विनय नगर के पार्क के पास की 40 फीट चौड़ी सड़क पर निर्माणाधीन दो मकानों को ढांचे को तोडऩे के आदेश हाईकोर्ट इंदौर के जस्टिस एससी शर्मा ने दिए हैं। कोर्ट ने माना है कि हितेश पटेल और हर्षा वाधवानी ने गलत तरीके का इस्तेमाल करके टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से नक्शे पास करवा लिए थे।

याचिककर्ता महेश नारंग, अशोक कुकरेजा एवं अन्य की याचिका पर हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया। उनके एडवोकेट एके सेठी और राहुल सेठी ने बताया दोनों कब्जेदारों ने क्रमश: 30 अगस्त 2007 एवं 25 जनवरी 2008 को मकान निर्माण का नक्शा पास करवा लिया था, जबकि मूल नक्शे में वहां सड़क होना थी। यह कॉलोनी विनयनगर गृह निर्माण संस्था द्वारा काटी गई थी। नगरनिगम की ओर से आनंद अग्रवाल ने पैरवी की।

पत्रिका : २४ सितम्बर २०१०

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